NEWS11 स्पेशलPosted at: नवम्बर 24, 2021 माध्यमिक शिक्षा निदेशक के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का नहीं किया था पालन
न्यूज़11 भारत
रांची: छह साल बाद भी झारखंड हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर बुधवार को हाईकोर्ट ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया गया है. साथ ही निदेशक को 9 दिसंबर को अदालत में उपस्थित होकर जवाब देने को कहा गया है. बुधवार को हाईकोर्ट में जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में शिक्षकों के वेतनमान में बढ़ोतरी को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत के आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना नोटिस जारी किया गया. अदालत ने निदेशक से पूछा है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ अवमानना का मामला चलाया जाए. 9 दिसंबर को निदेशक को अदालत में उपस्थित होकर जवाब देना है. इस संबंध में सुनील कुमार शुक्ला की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है.
मामले सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता सुबोध कुमार पांडेय ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा था कि राज्य के सभी शिक्षकों को प्रवरण वेतनमान (प्रोन्नति के साथ वेतनमान में बढ़ोतरी) और वरीय वेतनमान बढ़ोतरी दी जाए, लेकिन देवघर, पाकुड और गढ़वा के शिक्षकों को दोनों का लाभ दिया गया. जबकि अन्य जिलो में सिर्फ वरीय वेतनमान में बढ़ोतरी की गई. इस मामले में वर्ष 2015 में ही हाईकोर्ट ने सभी तरह का लाभ देने का निर्देश राज्य सरकार को दिया था. लेकिन सरकार की ओर से कुछ भी नहीं किया गया. इस पर उनकी ओर से अदालत में अवमानना याचिका दाखिल की गई है.