झारखंडPosted at: अप्रैल 18, 2024 साहिबगंज में चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामला, हाई कोर्ट में सीआईडी के डीजी हुए हाजिर
न्यूज़11 भारत
साहिबगंज/डेस्क: साहिबगंज में चाइल्ड ट्रैफिकिंग मामले में सीआडी के डीजी हाईकोर्ट में हाजिर हुए. उन्होंने बताया कि दोनों गुमशुदा बच्चों को आधार कार्ड के बायोमेट्रिकस से ढूंढना संभव नहीं है. मामले की अगली सुनवाई 12 जून को होगी. कुलदेव साह और वीरेंन साह के खिलाफ परिवादी एम हेंब्रम ने साहिबगंज कोर्ट में अपने बेटे की चाइल्ड ट्रैफिकिंग करने को लेकर केस दर्ज कराई थी. साल 2018 से बच्चें लापता है.
वहीं बोरियो थाना में कुलदेव साह और पप्पू साह के खिलाफ बी हंसदा ने अपने छोटे भाई के 2014 में लापता होने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई थी. सीआईडी डीजी ने कोर्ट को बताया जिस वक्त दोनों बच्चे गुमशुदा हुए थे. उस समय दोनों बच्चे का उम्र बहुत कम था. ऐसे में आधार कार्ड के बायोमेट्रिक के आधार पर दोनो बच्चों को खोजना संभव नहीं है. वहीं अनुसंधानकर्ता ने कोर्ट को बताया गुमशुदा दोनों बच्चों की तलाश जारी है.