NEWS11 स्पेशलPosted at: दिसम्बर 03, 2021 सील ही रहेगा करमटोली स्थित सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल
न्यूज़11 भारत
रांची: करमटोली स्थित सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल अभी सील ही रहेगा. झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल के संचालक द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया. मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस राजेश शंकर ने यह आदेश दिया. अदालत में रांची नगर निगम का पक्ष रख रहे अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह ने बताया कि कोर्ट ने नगर निगम की कार्रवाई को सही ठहरया. बैंक्वेट हॉल के संचालक रोहतास मुंडा नियम को ताक पर रखकर बैंक्वेट हॉल का संचालन कर रहे थे. निगम के नोटिस के बाद भी संचालक ने बैंक्वेट हॉल का स्वीकृत भवन प्लान निगम में जमा नहीं किया. इसलिए निगम ने सेलिब्रेशन हॉल का निबंधन रद्द करते हुए सिलिंग की कार्रवाई की. जिसे कोर्ट ने उचित ठहराया. प्रशांत सिंह ने बताया कि अदालत में सेलिब्रेशन हॉल के स्वामित्व को लेकर तीन लोगों द्वारा याचिका दायर की थी. जिसमें कहा गया कि रोहतास मुंडा सेलिब्रेशन बैंक्वेट हॉल के मालिक नहीं है. उनका भी स्वामित्व है. इसलिए अदालत उन्हें मालिक मानते हुए कोई आदेश न जारी करे.