न्यूज 11 भारत
रांचीः 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की तरफ से भवन निर्माण विभाग की तरफ से कई अहम दस्तावेज लिये गये हैं. झारखंड हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति की तरफ से खर्च किये गये 28.38 करोड़ और मेगा स्पोर्ट्स कांपलेक्स निर्माण की लागत 206 करोड़ रुपये से बढ़ कर 450 करोड़ तक किये जाने के बाबत सीबीआइ जांच का आदेश दिया था. अब इस मामले की जांच सीबीआइ कर रही है. हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति की तरफ से किये गये घोटाले की जांच में 10 साल से अधिक समय लिये जाने और जांच को दबाने की मंशा पर भी जांच के आदेश दिये हैं. अदालत ने इसमें कई सफेदपोश लोगों के नाम सार्वजनिक किये थे. जिसमें झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष आरके आनंद, महासचिव एसएम हाशमी, कोषाध्यक्ष मधुकांत पाठक, दो तत्कालीन सीएम, तत्कालीन खेल मंत्री बंधु तिर्की, तत्कालीन केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, खेल निदेशक रहे पीसी मिश्रा का नाम सार्वजनिक कर दिया था. सीबीआई की पटना कार्यालय की तरफ से मामले को टेकओवर कर जांच किया जा रहा है. एसीबी ने राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष आरके आनंद, एसएम हाशमी व पीसी मिश्रा सहित अन्य को नामजद आरोपी बनाया था.