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रांची/डेस्कः रिश्वत लेने के आरोपी रेलीगढ़ा परियोजना कार्यालय (रामगढ़) के यूडीसी क्लर्क रामराज नोनिया को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी पाते हुए तीन वर्ष की सजा के साथ 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है. मामले में सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से 8 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई जिसके आधार पर कोर्ट ने यूडीसी क्लर्क को दोषी पाकर सजा सुनाई.
बता दें, 5 मार्च 2020 को सीबीआई की टीम ने 5 हजार रुपए रिश्वत लेते रामराज नोनिया को गिरफ्तार किया था. सीसीएल कर्मी सिंगराई मुंडा से प्रशिक्षण अवधि और इनक्रिमेंट के एरियर बनाने और भुगतान कराने के एवज में रिश्वत मांगी थी. मामले में सूचक की शिकायत पर सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की थी.