मॉनसून को देखते हुए हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर तक लगा रखी थी रोक
रांची: झारखंड स्थापना के बाद एक बार फिर से राजधानी में अतिक्रमण के खिलाफ रांची नगर निगम का अभियान जोर पकड़ेगा. नगर निगम नदी, डैम, तालाब किनारे बने अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाएगा. आपको बता दें कि हीनू नदी पर अतिक्रमण को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने पूर्व में भी अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया था. अदालत ने कहा था कि किसी भी जलाशय के किनारे अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इस बीच नगर निगम व जिला प्रशासन ने कुछ लोगों के अवैध निर्माण तोड़ दिए थे. लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि नगर निगम और जिला प्रशासन ने उनका पक्ष सुने बिना ही अतिक्रमण हटा दिया है. इसके बाद अदालत ने सभी को नोटिस देकर जिला प्रशासन को सुनवाई करने के बाद आगे की कार्रवाई करने का निर्देश दिया था. इस बीच एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने बरसात को देखते हुए 15 अक्तूबर तक किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं हटाने का निर्देश दिया था. अब जबकि मियाद पूरी हो चुकी है नगर निगम बड़े स्तर पर हिनू नदी, हरमू नदी, बड़ा तालाब, हटिया डैम के इलाके में पहले से चिन्हित अवैध निर्माण को हटाने का काम शुरू करेगा.
जलस्रोतों के 15 मीटर की दूरी तक आने वाले सभी निर्माण अवैध
नियम के अनुसार जलस्रोतों से 15 मीटर की दूरी तक आने वाले सभी तरह के निर्माण अवैध हैं. रांची नगर निगम व जिला प्रशासन ने विशेष टीम गठित कर हिनू नदी, हरमू नदी, कांके डैम, हटिया डैम, रूक्का डैम, बड़ा तालाब से सटकर 15 मीटर के दायरे में निर्माण करने वाले लोगों की सूची तैयार की थी. इसके बाद हिनू नदी से सटे 200, बड़ा तालाब 33 और हरमू नदी के पास 73 लोगों को अवैध निर्माण हटाने का नोटिस दिया था. इसके बाद मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर तक किसी तरह का निर्माण तोड़ने पर रोक लगा दी थी.