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रांची/डेस्कः भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को एक और मामले में बड़ी राहत मिली है. झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके परिवार के खिलाफ बयानबाजी मामले में पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई है. कोर्ट ने राज्य सरकार को 3 सप्ताह में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है. इससे पहले सिमडेगा और रामगढ़ से संबंधित मामले में बाबूलाल मरांडी को राहत मिल चुकी है.
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इस मामले में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ रामगढ़, सिमडेगा,लोहरदगा, रांची, मधुपुर, और साहिबगंज में जेएमएम के कार्यकर्ताओं ने प्राथमिकी दर्ज कराया था. बता दें कि मधुपुर थाना में दर्ज प्राथमिकी को बाबूलाल मरांडी ने हाई कोर्ट में चुनौती दिया है. हाई कोर्ट से उन्होंने प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की है.