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रांचीः सुप्रीम कोर्ट के बाद अब झारखंड हाईकोर्ट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है. जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले में दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया है. आपको बता दें, इस मामले में MP-MLA कोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सशरीर हाजिर होने का आदेश दिया था. वहीं, मामले में सीएम ने HC में क्वैशिंग याचिका दायर की थी.
दरअसल, यह मामला 2019 विधानसभा चुनाव के दौरान का है जिसमें सीएम हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन के साथ झामुमो पार्टी का सिंबॉलिक पट्टा पहनकर (संत फ्रांसिस स्कूल, हरमू) मतदान करने पहुंचे थे. जिसकी शिकायत कार्यपालक दंडाधिकारी राकेश रंजन उरांव ने अरगोड़ा थाना में दर्ज कराई थी.