देश-विदेशPosted at: अप्रैल 28, 2022 सहारा इंडिया निवेशकों का पैसा लौटाने को लेकर पटना हाईकोर्ट का बड़ा आदेश
सहारा प्रमुख सुब्रतो राय को हाजिर होने का निर्देश
न्यूज11 भारत
रांचो: पटना हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया के विभिन्न स्कीमों में उपभोक्ताओं द्वारा जमा किये गए पैसे का भुगतान को लेकर दायर की गई दो हजार से ज्यादा हस्तक्षेप याचिका पर सुनवाई की. अदालत ने सहारा ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक सुब्रतो राय को अगली सुनवाई में स्वयं कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है. इस मामले पर अगली सुनवाई आगामी 11 मई को होगी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सहारा को यह बताने का निर्देश दिया था कि बिहार की गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, जो सहारा कंपनी के विभिन्न स्कीमों में निवेशकों द्वारा जमा किया गया है, उन्हें किस तरह से जल्द से जल्द लौटाया जाएगा. हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान सहारा का पक्ष रखने वाले वरीय अधिवक्ता उमेश प्रसाद सिंह ने कोर्ट को बताया कि सहारा ने ग्राहकों को पैसा लौटाने हेतु कई विकल्प तैयार किए हैं लेकिन कोर्ट उनकी दलीलों को नामंज़ूर करते हुए उक्त आदेश दिया. इससे पहले कोर्ट ने कहा था यदि आगामी 27 अप्रैल तक सहारा कंपनी द्वारा स्पष्ट रूप से कोर्ट को इस बात की जानकारी नहीं दी जाती है तो हाईकोर्ट इस मामले में उचित आदेश पारित करेगा, ताकि निवेशकों का पैसा उन्हें लौटाया जा सके. कोर्ट को अधिवक्ताओं द्वारा बताया गया है कि सहारा के कई स्कीमों में लाखों निवेशकों का पैसा जमा है, लेकिन उसकी अवधि पूरी हो जाने के बाद भी उन्हें नही लौटाया जा रहा है.