गिरिडीहः बगोदर के सोंतुरपी निवासी शेषनाथ रविदास की विधवा को बगोदर विधायक विनोद सिंह के प्रयास से दो लाख रुपये मुआवजा का चेक दिया गया. इस दौरान स्थानीय ज़िला परिषद सदस्य पूनम महतो, मुखिया, उपमुखिया, समेत बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद रहे. दरअसल, बीते वर्ष संतुरपी नदी में नहाने गए युवक शेषनाथ की मौत नदी में बिजली का तार गिर जाने से हो गई थी. मौके पर पहुंचे विधायक विनोद सिंह ने पीड़ित परिवार को बिजली विभाग की ओर से मुआवजा दिलवाने का वादा किया था.
वहीं, विधायक ने कहा की प्राकृतिक आपदा में जिस तरह हाथियों के हमले और आकाशीय बिजली से मारे जाने वाले मामले में चार लाख रूपए बतौर मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है उसी प्रकार से इस तरह बिजली विभाग की लापरवाही से होने वाली मौतों में भी मुआवजा की राशि बढ़कर चार लाख रुपये करने चाहिए बल्कि त्वरित रूप से इसका भुगतान करवाना भी सुनिश्चित करवाना चाहिए.
मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान पेंशन योजना
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश के बाद राज्य में देश की पहली यूनिवर्सल पेंशन योजना लागू कर दी गई है. इसके तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की विधवा महिला पेंशन के लिए पात्र होगी. इसके लिए पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की जरूरत होगी. 18 वर्ष अथवा इससे अधिक आयु की परित्यक्त महिला, 45 वर्ष अथवा उससे अधिक उम्र की एकल महिला को भी पेंशन का लाभ मिलेगा. इन दोनों ही वर्गों के तहत आनेवाली महिलाओं को मुखिया एवं पंचायत सचिव/ वार्ड पार्षद एवं राजस्व उपनिरीक्षक का संयुक्त प्रमाणपत्र अथवा विधायक/सांसद अथवा किसी राजपत्रित पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाणपत्र की जरूरत होगी.