झारखंडPosted at: सितम्बर 01, 2022 दलबदल मामले को लेकर हाईकोर्ट की शरण में गए बाबूलाल मरांडी
कहा- विधानसभा अध्यक्ष के कोर्ट में नियमानुसार नहीं हो रही सुनवाई
न्यूज11 भारत
रांचीः पूर्व सीएम और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने दलबदल मामले को लेकर हाईकोर्ट में शरण ली है. रिट याचिका में उन्होंने कहा है कि दलबदल मामले में झारखंड विधानसभा के स्पीकर के कोर्ट में नियमानुसार सुनवाई नहीं हुई है. न्यायाधिकरण ने उनकी गवाही और बहस सुने बिना ही केस को जजमेंट पर रख दिया है. बाबूलाल मरांडी की ओर से सीनियर एडवोकेट राजीव शर्मा ने याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में विशेष मेंशन किया है.
गौरतलब है कि दलबदल मामले में कुल सात मामले स्पीकर के यहां लंबित हैं. इसमें चार सत्तापक्ष और तीन भाजपा की ओर से आवेदन दाखिल की गई है. इस मामले में 30 अगस्त को सुनवाई खत्म हो गई है. इस दौरान बाबूलाल मरांडी की ओर से पक्ष रखने वाले अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि स्पीकर पक्षपात पूर्ण रवैया अपना रहे हैं. न्यायाधिकरण में सुनवाई समाप्त होने के बाद स्पीकर कभी भी अपना फैसला सुना सकते हैं. बाबूलाल मरांडी 2019 में झाविमो के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीते थे. बाद में उन्होंने पार्टी का विलय भाजपा में कर दिया था. इस मामले में स्पीकर दल-बदल कानून के तहत सुनवाई कर रहे हैं.