रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने नए हाईकोर्ट भवन के निर्माण के मामले की सुनवाई करते हुए एसीबी और सरकार से रिपोर्ट मांगी है. जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत ने एसीबी को बताने को कहा है कि इस मामले की जांच अभी कहां तक पहुंची है,जबकि सरकार से प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है. दस सितंबर तक दोनों को जवाब दाखिल करना है.
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शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि नए हाईकोर्ट परिसर के शेष कार्य के लिए टेंडर जारी कर दिया गया है. 24 सितंबर को इसे खोला जाएगा. इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. एसीबी की ओर से बताया गया कि अभी सभी दस्तावेज नहीं मिले है. इस मामले में सरकार से पत्राचार किया गया है.
मूल दस्तावेज पेश करें
पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो से नए परिसर के निर्माण से संबंधित सभी मूल दस्तावेज पेश करने को कहा था. अदालत ने सरकार को यह बताने को कहा था कि कितना काम हो गया है और कितना शेष है. अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट भवन का निर्माण तेजी से होना चाहिए.
भवन निर्माण में गड़बड़ी
अधिवक्ता राजीव कुमार ने याचिका दायर कर कहा है कि भवन निर्माण में गड़बड़ी की गयी है. भवन निर्माण का एस्टीमेट बढ़ा दिया गया है और इसके लिए अलग से टेंडर भी नहीं निकाला गया था और न ही डीपीआर तैयार किया गया था. भवन का निर्माण कार्य किसी खास को देने के लिए इस तरह की गड़बड़ी की गयी है. अदालत से इस मामले की जांच कराने का आग्रह किया गया है.