न्यूज11 भारत
रांचीः झारखंड उच्च न्यायालय के निर्देश पर तथा झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के संरक्षण में जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची द्वारा पांच दिवसीय विशेष मध्यस्थता अभियान का आयोजन होगा. 19.09.2022 से 23.09.2022 तक समय 10.30 बजे सुबह से विशेष मध्यस्थता अभियान का आयोजन मध्यस्थता केंद्र व्यवहार न्यायालय रांची में होगा. इसको लेकर अरुण कुमार राय, न्यायायुक्त-सह-अध्यक्ष, राहुल कुमार सिन्हा उपायुक्त-सह-उपाध्यक्ष और किशोर कौशल वरीय पुलिस अधीक्षक-सह-सदस्य, (जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची) की ओर से सूचना जारी कर दी गई है. इस अभियान में परिवार न्यायालय से संबंधित मामलों एवं उसी से संबंधित अन्य मामले जैसे- दहेज उत्पीड़न, 498ए भा॰द॰वि॰, घरेलू हिंसा, भरण-पोषण इत्यादि के मामले जो व्यवहार न्यायालय रांची के विभिन्न न्यायालयों में लंबित है का निस्तारण आपसी सुलह-समझौतों के आधार पर किया जाएगा.
प्रस्तुत किए जाने वाले मामले
- तलाक संबंधी मामले
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम के मामले
- वैवाहिक पुर्नस्थापना के मामले
- भा0 द0वि0 की धारा-498 ए के मामले
- दत्तकग्रहण के मामले
- घरेलू हिंसा के मामले
- भरण-पोषण के मामले
- घरेलू हिंसा अधिनियम के अन्य मामले
- बच्चों के संरक्षकता एवं अभिरक्षा के मामले
- परिवार न्यायालय में लंबित अन्य मामले
विधिक सेवा प्राधिकार के कार्यालय से ले सकते हैं जानकारी
विशेष अभियान के तहत के तहत लाभुक अपने मामलों को संबंधित न्यायालयों से मध्यस्थता केन्द्र में भेजवाकर विशेष अभियान के तहत उनका निस्तारण कराकर लाभ प्राप्त कर सकते है. इस संबंध में किसी भी प्रकार की विस्तृत जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस को व्यवहार न्यायालय, रांची के कार्यावधि में जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची के कार्यालय में सचिव या उनके दूरभाष सं0-0651-2223351 पर सम्पर्क कर सकते हैं.