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रांची/डेस्कः झारखंड विधानसभा बजट सत्र 2024 का आज अंतिम (सातवां) दिन है आज बजट का यह सत्र समाप्त हो जाएगा. आपको बता दें, सत्र के छठें दिन सदन में अबुआ आवास को लेकर विधेयक पेश किया गया जो ध्वनिमत से सदन में पारित हो गया. इस विधेयक के तहत वर्ष 2024-25 के लिए साढ़े 3 लाख की जगह 4 लाख अबुआ आवास बनाने की बात सदन में कही गई. वहीं आज (2 मार्च) शनिवार को सत्र के सातवें और अंतिम दिन सदन में कुल पांच विधेयक (झारखंड जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण निरसन विधेयक 2024, इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2024, झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024, झारखंड लोक कार्य संविदा विवाद मध्यस्थम न्यायाधिकरण विधेयक 2024 और झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024) पेश किए गए जिसमें से चार विधेयक ध्वनिमत से सदन में पारित हो गया जबकि एक विधेयक को प्रवर समिति को भेजा गया जिसे प्रवर समिति एक महीने में रिपोर्ट देगी.
सदन में पारित हुए 4 विधेयक
- सदन में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने झारखंड जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण निरसन विधेयक 2024 को पेश किया, इसपर आजसू विधायक लंबोदर महतो ने इस विधेयक पर संशोधन दिया. उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस काननू को सरकार वापस ना लें. इस दौरान वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि इसके लिए अब 2011 के कानून की जरूरत नहीं है इसके लिए 2019 में नए नियम बन गए है इसलिए इस विधेयक का सरकार निरसन कर रही ह. इसके बाद यह झारखंड जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण निरसन विधेयक 2024 सदन से पारित हुआ.
- सदन में प्रभारी मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2024 पेश किया इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने के लिए दो संशोधन दिया गया. माले विधायक विनोद सिंह और आजसू विधायक लंबोदर महतो ने इस विधेयक पर संशोधन दिया. इसके पश्चात इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक 2024 को प्रवर समिति को भेजा गया. जिसका प्रवर समिति एक महीने में रिपोर्ट देगी.
- वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 पेश किया. इस विधेयक के लिए लंबोदर महतो ने संशोधन दिया. विधायक डॉ लंबोदर महतो ने मुर्गा लड़ाई को भी जीएसटी में शामिल करने का संशोधन दिया था. लेकिन संशोधन अमान्य हुआ. झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 सदन से पारित हुआ.
- झारखंड लोक कार्य संविदा विवाद मध्यस्थम न्यायाधिकरण विधेयक 2024 को प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने सदन में पेश किया. इसपर माले विधायक विनोद सिंह ने संसोधन दिया. जिसपर संशोधन अमान्य हुआ. झारखंड लोक कार्य संविदा विवाद मध्यस्थम न्यायाधिकरण विधेयक 2024 सदन से पारित किया गया.
- प्रभारी मंत्री मिथलेश ठाकुर ने झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 को सदन में पेश किया. जिसके बाद यह विधेयक यानी झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2024 भी सदन से पारित हो गया.