आर्यन श्रीवास्तव/न्यूज़11 भारत
कोडरमा/डेस्क:-महिला को मारकर गंभीर रूप से घायल किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार सिंह की अदालत ने शनिवार को सिकंदर राणा 27 वर्ष पिता प्रयाग राणा एवं खूबी राणा 55 वर्ष पिता प्रयाग राणा, बेहराडीह, डोमचांच जिला- कोडरमा निवासी को 325 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई. साथ ही ₹10000 जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 4 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. वहीं अदालत ने 323, 341,448 व 504 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए कारावास की सजाऐ सुनाई एव जुर्माना लगाया. सभी सजाऐ साथ-साथ चलेंगी. वही न्यायालय ने किशोरी देवी व सुमंती देवी को साक्षय के अभाव में रिहा कर दिया.
मामला वर्ष 2016 का है . इसे लेकर डोमचांच थाना कांड संख्या 137/ 2016 एवं ST- 64/2017 दर्ज किया गया था.
अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने किया. इस दौरान सभी 5 गवाहों का परीक्षण कराया गया. लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जयप्रकाश नारायण ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया. अदालत ने सभी गवाहों और साक्षयो का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को दोषी पाते हुए सजा तय कीया और जुर्माना लगाया.
इसे लेकर मालती देवी ने थाना को आवेदन देकर कहा था कि 19 दिसंबर 2016 को सुबह 6:30 बजे घर के दरवाजे पर मैं आग ताप रही थी . इस समय सिकंदर राणा, खुशी राणा, किशोरी देवी, व सुमंती देवी मेरे वहां पहुंचे. सिकंदर अपने चादर के अंदर कुल्हाड़ी छुपाए हुए था. आते ही मेरे सर पर कुल्हाड़ी से मार दिया जिससे मैं गंभीर रूप से घायल हो गयी. वही खुशी राणा, किशोरी देवी और सुमंती देवी ने लात घुसो एवं डंडे से मेरे ऊपर प्रहार किया. गंभीर रूप से चोट लगने के कारण में बेहोश हो गई. अस्पताल ले जाकर इलाज कराने के बाद होश आया. पुलिस को दिय आवेदन में पुलिस से आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की थी.