कैबिनेट की बैठक में 17 प्रस्ताव पारित, आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को ओपन जेल में रखा जाएगा
रांची: रांची स्मार्ट सिटी में मंत्रियों के लिए 11 बंगले बनाए जाएंगे. इसको लेकर एक प्रस्ताव को कैबिनेट की बैठक में लिया गया. कैबिनेट ने इसके लिए रांची स्मार्ट सिटी में मंत्रियों के आवास के लिए 69 करोड़ 90 लाख की मंजूरी प्रदान की गयी. इसके लिए 11 बंगले बनाए जाएंगे. झारखंड की कैबिनेट की बैठक गुरुवार को संपन्न हुई. बैठक में कुल 17 प्रस्ताव पर मुहर लगायी गयी. नक्सलियों के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति के संसोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान गयी. इसके तहत आत्मसमर्पण करने वाले को खुला जेल में रखा जाएगा.
बैठक में झारखंड उपभोक्ता विवाद निबटारा आयोग में एक पद स्वीकृति की मंजूरी प्रदान की गयी. पूर्व सिंहभूम धनबाद रांची में हाफ वे होम की मंजूरी प्रदान की गयी. यह 30 लोगों की क्षमता वाली होगी. केंद्रीय योजनाओं की व्यय के पुनरीक्षित व्यवस्था को मंजूरी प्रदान की गयी. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर 20 जिला न्यायालयों में सीसीटीवी लगाने के लिए 52 करोड़ की मंजूरी प्रदान की गयी. बैठक में वल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना के लिए राशि की मंजूरी प्रदान की गयी. देवघर के केरो और मार्गों मुंडा प्रखंड में स्टेडियम बनेगा. इससे जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी. झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी. सिटी आईएमएस परियोजना में कार्यरत कंपनी को अवधि विस्तार प्रदान किया गया. सरकार ने धान प्राप्ति का लक्ष्य 8 लाख मेट्रिक टन रखा है और इसके लिए एमएसपी राशि 2000 रुपये करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
महत्वपूर्ण निर्णय
★ झारखंड उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, रांची कार्यालय में संविदा पर नियुक्त 01 (एक) कर्मी की सेवा नियमितीकरण की स्वीकृति दी गई.
★ वामपंथी उग्रवादियों के प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई.
★रांची स्मार्ट सिटी क्षेत्र अंतर्गत झारखंड सरकार के 11 कैबिनेट मंत्री के आवास के निर्माण हेतु कुल राशि 69,90,94,000/- रुपए की लागत के योजना के प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
★ राज्य योजना अंतर्गत स्वस्थ्य हो चुके मानसिक दिव्यांगजनों के पुनर्वास एवं देखभाल हेतु Halfway Homes के संचालन की स्वीकृति दी गई.
★ बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा ( विज्ञापन संख्या-01/90) में सफल वरीय अंकेक्षक-2 को प्रथम योगदान की तिथि से वेतनमान अनुमान्यता की स्वीकृति दी गई.
★ केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) अंतर्गत राशि के व्यय तथा नियंत्रण हेतु पुनरीक्षित प्रक्रिया लागू करने की स्वीकृति दी गई.
★ राज्य के 7 जिलों यथा-रांची सदर, जमशेदपुर सदर,बोकारो,देवघर चाईबासा, गुमला एवं गोड्डा में कोविड-19 की जांच हेतु विशेष प्रयोगशाला स्थापित करने तथा रिम्स, रांची में 110 बेड की आई.सी.यू. इकाई हेतु वित्त नियमावली के नियम-235 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए नियम-245 के तहत प्रेझा फाउंडेशन को कार्य हित में मनोनयन तथा तत्संबंधी फाउंडेशन एवं झारखंड स्टेट मेडिकल एंड हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड प्रोक्योरमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड नामकुम, रांची के साथ किए जाने वाले एमओयू हेतु एमओयू प्रारूप पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई.
★ गैर-सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्रारंभिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षकों को अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नगद राशि के भुगतान की शर्तों में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
★ माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा WP(s).(Criminal) संख्या-99/2015 में दिनांक 05.04.2018 एवं दिनांक 13.02.2018 को पारित आदेश के आलोक में झारखंड राज्य के 20 जिलों में कुल 24 अधीनस्थ न्यायालयों में सीसीटीवी कैमरा अधिष्ठापन करने हेतु कुल रुपए 52 करोड़ 43 लाख 32 हजार रुपए व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
★ पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत अवस्थित लौह अयस्क खनन पट्टा क्षेत्रों का राज्य सरकार के उपक्रमों हेतु आरक्षण संबंधी लिए गए निर्णय को स्थगित करने की स्वीकृति दी गई.
★ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार की योजना ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम (TIES) के अंतर्गत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की स्थापना रांची में किए जाने एवं राज्यांश के रूप में 27 करोड़ 42 लाख रुपए मात्र की स्वीकृति दी गई.
★ वितरण इकाई के अंतर्गत विश्व बैंक संपोषित JPSIP योजना हेतु झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड को विमुक्त राशि रु. 26.57 करोड़ को हिस्सापूंजी में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई.
★ देवघर जिला अंतर्गत करो एवं मारगोमुंडा प्रखंड स्तरीय स्टेडियम निर्माण हेतु क्रमशः 86,04,466/- एवं 1,34,28,441/- रुपए की द्वितीय पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई.
★ झारखंड सचिवालय सेवा नियमावली-2010 के नियम-7(3) को संशोधित करते हुए झारखंड सचिवालय सेवा (संशोधन) नियमावली,2021 गठित करने की स्वीकृति दी गई.
★ विभाग की अधिसूचना संख्या-5430, दिनांक 18 अक्टूबर 2019 द्वारा अधिसूचित झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली, 2019 में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड की अधिसूचना संख्या-3849, दिनांक 10 अगस्त 2021-सह-असाधारण गजट संख्या- 418, दिनांक 12 अगस्त 2021 के आलोक में संशोधन की स्वीकृति दी गई.
★ CT-MIS परियोजना के अधीन कार्यरत परामर्शी सर्वश्री टीसीएस को 06 माह (दिनांक 01.10.2021 से दिनांक 31-03-2022 तक) का अवधि विस्तार एवं उक्त पर होने वाले व्यय 1 करोड़ 77 लाख रुपए (कर सहित) की स्वीकृति दी गई.
★ खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के दौरान किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान अधिप्राप्ति करने हेतु 'धान अधिप्राप्ति योजना' के स्वरूप की स्वीकृति दी गई.