न्यूज11 भारत / सरफराज कुरैशी
रांचीः राजधानी में दिनों-दिन बढ़ते वाहनों को देखते हुए कई परियोजनाओं पर काम चल रहा है. कांटा टोली फ्लाईओवर निर्माण कार्य जारी है तो दूसरी ओर रातू रोड में एलिवेटेड रोड बनाए जाने का रास्ता साफ हो गया. जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा. वहीं राजधानी वासियों को एक नया एलिवेटेड रोड मिलेगा. सिरम टोली चौक से डोरंडा, हिनू और एयरपोर्ट जाने-आने वालों के लिए एक नया एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है. इसकी भू-अर्जन की प्रक्रिया भी जिला प्रशासन की ओर से शुरू कर दी गई है. सिरमटोली चौक से राजेंद्र चौक तक करीब 1.60 किमी लंबे Elevated Corridor पथ निर्माण परियोजना को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है. इसके तहत रांची नगर निगम क्षेत्र के वार्ड संख्या-14, 15, 44 एवं 45 से भूमि सार्वजनिक प्रयोजन यथा सिरमटोली चौक से राजेन्द्र चौक तक (1.60 कि०मी०) Elevated Corridor पथ निर्माण परियोजना के लिए अधिग्रहण किया जा रहा है. कुल 2.302 एकड़ भूमि जमीन का अधिग्रहण किया जाना है. भूमि की योजना का निरीक्षण जिला भू-अर्जन पदाधिकारी रांची के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्यावधि में किया जा सकेगा.
तीन मौजा की ली जाएगी जमीन
सिरमटोली चौक से राजेन्द्र चौक तक करीब 1.60 किमी लंबे Elevated Corridor के लिए कुल 2.302 एकड़ जमीन तीन मौजा से ली जाएगी. ये जमीन शहर व अरगोड़ा अंचल की है. शहर के सिरम मौजा की कुल 0.555 जमीन ली जाएगी जिसमें कई रैयतों की जमीन है. अरगोड़ा के कडरू मौजा की तीन प्लॉट से कुल 0.687 एकड़ जमीन ली जाएगी. जिसमें दो प्लॉट गैर मजरुआ मालिक व एक अज्ञात है. वहीं, इस परियोजना के लिए सबसे अधिक जमीन डोरंडा मौजा से ली जाएगी. यहां की कुल 1.06 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा. जिसमें रैयती के अलावा गैर मजरुवा खास व गैर मजरुवा नेचर की जमीन भी शामिल है.
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खरीद बिक्री निर्माण कार्य पर लगाई गई रोक
भू-अर्जन, पुर्नवास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (अधिनियम संख्या 30/2013) के तहत समुचित निष्पादन के लिए अपेक्षित किसी भूमि का सर्वेक्षण एवं उसकी प्रविष्टि करने, किसी भूमि के किसी स्तर को मापने के लिए अवभूमि खोदने या भू-वेधन-छिद्र करने सहित सभी अन्य कार्यों के संचालन करने के लिए जिला भू-अर्जन पदाधिकारी रांची और उनके कर्मचारी को प्राधिकृत करती है. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई व्यक्ति इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई अंतरण यानी खरीद-बिक्री नही करेगा. इसके साथ ऐसा कोई अंतरण नही करवाएगा या ऐसी भूमि पर कोई अवभार नहीं उत्पन्न करेगा. अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से साठ (60 दिनों) के अंदर भू-अर्जन की बाबत किसी प्रकार की अपात्तियां हितबद्ध व्यक्ति द्वारा जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के समक्ष दर्ज की जा सकेगी.
जाम से मिलेगी निजात
सिरम टोली से राजेंद्र चौक तक बनने वाले एलिवेटेड रोड से खासकर मेन रोड में लगने वाले जाम काफी हद तक कंट्रोल होने की उम्मीद है. दरअसल शांति नगर गढ़ाटोली से लेकर योगदा सत्संग तक बनने वाले फ्लाईओवर से गुजरकर डोरंडा, हिनू, एयरपोर्ट जाने वाले वाहनों को जाम में रुकना नहीं पड़ेगा. यह वाहन एलिवेटेड रोड होते हुए आसानी से अपने गंतव्य तक आना-जाना कर सकेंगे. एलिवेटेड रोड बनने के बाद खासकर मेन रोड में लगने वाले जाम में भी कमी आएगी क्योंकि कांटा टोली से डोरंडा जाने वाले वाहन को सुजाता चौक जाने की जरूरत नहीं होगी.
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