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रांची/डेस्कः पत्नी द्वारा पति पर रेप करने के आरोप मामले में रांची सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने पति को अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से मुक्त कर दिया. दरअसल, पत्नी ने अपने पति अनिरूद्ध लकड़ा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थई उसने शादी के बाद बार-बार रेप करने का आरोप लगाया था. मामलें में जांच के बाद IPC की धारा 376(2)(n) और 417 के तहत जांच अधिकारी (केस आईओ) की तरफ से चार्जशीट दायर की गई थी. जिसके बाद कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया.
मामले में कोर्ट की तरफ से संज्ञान लेने के बाद रांची सिविल कोर्ट पहुंचकर आरोपी अनिरूद्ध लकड़ा ने कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त दिवाकर पांडेय की अदालत में डिस्चार्ज पिटीशन दायर की. जिसके बाद अदालत ने मामले में आरोपी अनिरूद्ध और सरकार के बीच का बहस सुना. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट की तरफ से डिस्टार्ज पिटीशन स्वीकर की गई. जिससे पत्नी द्वारा शादी के बाद बार-बार रेप करने के सभी आरोपों से अनिरूद्ध मुक्त हो गया. उसके खिलाफ इस मामले में अब आगे ट्रायल भी नहीं चलेगा.
रांची के डोरंडा थाना का है मामला
यह पूरा मामला डोरंडा थाना क्षेत्र का है जब साल 2021 में अनिरुद्ध के खिलाफ पत्नी ने डोरंडा थाना में कांड संख्या 288 दर्ज कराई थी.