नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने अनलॉक-3 के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिया है. गृह मंत्रालय की ओर जारी दिशा-निर्देश में 5 अगस्त से जिम खोलने की इजाजत दी गई है. सरकार ने नाइट कर्फ्यू को भी हटा दिया है. स्कूल-कालेज, मेट्रो, रेल और सिनेमाघर पर पाबंदी जारी रहेगी. साथ ही मास्क पहनना भी अनिवार्य रहेगा.
स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किए जाएंगे. इसके अलावा अन्य स्वास्थ्य प्रोटोकॉल का पालन करना होगा.
गृह मंत्रालय ने बताया कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ व्यापक चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 अगस्त तक बंद रहेंगे.
मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पहले की तरह बंद रहेंगे. वहीं, कंटेनमेंट जोन में 31 अगस्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा. सरकार की ओर से जो भी छूट दी गई है वो कंटेनमेंट जोन से बाहर के लिए है. कंटेनमेंट जोन में पाबंदियां जारी रहेगी.
1 अगस्त से अनलॉक-3 लागू हो जाएगा. नई गाइडलाइंस कंटेनमेंट जोन के बाहर के लिए है. गृह मंत्रालय की ओर से 65 साल से ज्यादा उम्र, बीमारियों से जूझ रहे लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की ही सलाह दी गई है. सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना पहले की तरह अनिवार्य रहेगा. शादी-समारोह में 50 से ज्यादा लोगों की इजाजत नहीं होगी. अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा के शामिल होने पर रोक जारी रहेगी.