कृपा शंकर/न्यूज़11भारत
बोकारो/डेस्क
आयकर विभाग के आदेश पर बैंक ऑफ इंडिया, डी सी ब्रांच शाखा, बोकारो में, बोकारो जिला अधिवक्ता संघ द्वारा संचालित दोनों बैंक खाता को होल्ड कर दिया गया है. इन दोनों खाता में संघ का कुल 23 लाख रुपए जमा है. जिसे बैंक ऑफ इंडिया ने आयकर विभाग के आदेश पर करवाई करते हुए, होल्ड कर दिया है. ज्ञात हो की बोकारो जिला अधिवक्ता संघ का बैंक खाता सील कर 2 करोड़ 42 लाख रुपए आयकर मद में वसूलने का आदेश आयकर विभाग ने दिया था. आयकर विभाग के आदेश के आलोक में बैंक द्वारा करवाई की गई. आयकर अधिकारी दीपक कुमार के दस्तखत से जारी आदेश में कहा है, कि बोकारो जिला अधिवक्ता संघ के बैंक खाता से बकाया आयकर राशि विभाग को (2 करोड़ 42 लाख ) हस्तांतरित किया जाए.
क्या है मामला-
वर्ष 2016 से बोकारो जिला अधिवक्ता संघ द्वारा आयकर मद में किसी भी प्रकार का राशि का भुगतान नहीं किया गया था. साथ ही आयकर रिटर्न भी नहीं भरा गया था. इसी आलोक में आयकर विभाग ये करवाई की है. बैंक खाता सील होने से वकीलों के लिए चलाए जा रहे विभिन्न प्रकार के सामाजिक सुरक्षा स्कीम प्रभावित होगा. इधर, इंडियन एसोसिएशन ऑफ लॉयर्स के नेशनल कौंसिल मेंबर अधिवक्ता रणजीत गिरि ने वकीलों की स्वतंत्र कमेटी बनाकर जांच कराने की मांग की. ताकि यह स्पष्ट हो सके कि वर्तमान कमेटी ने किन परिस्थितियों में वर्ष 2016 में संघ का आयकर रिटर्न नहीं भरा.साथ ही 2009 से लेकर अब तक के वित्तीय अनियमितता की भी जांच कराने की मांग की. कहा कि जांच में दोषी सिद्ध होने पर चिन्हित पदाधिकारियों पर तत्काल प्राथमिकी दर्ज कराया जाए. वहीं, दोषी पदाधिकारियों से दो करोड़ बयालीस लाख वसूली करने की मांग की. बताया जा रहा है कि बैंक खाता होल्ड होने से बोकारो के अधिवक्ताओं में भारी रोष है. सभी अधिवक्ता चाहते है कि दोषी पदाधिकारी पर प्राथमिकी दर्ज हो. ताकि संघ को अपने हित में इस्तेमाल कर नुकसान पहुंचाने वाले दंडित हो सके.