रांचीः नाबालिक से सामूहिक दुष्कर्म करने के दोषी बल्टर केरकेटा और विनोद महली को पोक्सो के स्पेशल कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 40-40 हजार का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर दोनों दोषियों को अतिरिक्त 1 साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
बता दें कि यह मामला साल 2018 का है. जो मांडर थाना क्षेत्र से जुड़ा है. नाबालिग पीड़िता अपने दोस्त अभिषेक खलखो के साथ गांव के एक शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी तभी रास्ते में ये दोनों अभियुक्त चाकू के बल पर बंधक बनाया और चाकू का भय दिखाकर दोनों ने बारी-बारी से नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. पीड़िता के द्वारा मामला दर्ज कराए जाने के बाद केस आइयो ने अनुसंधान करते हुए 25 मई को चार्जशीट दाखिल किया था.
इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से छह और बचाव पक्ष की तरफ से 1 गवाहों की गवाही कराई गई. जिसके आधार पर पॉक्सो के स्पेशल कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए आज अपना फैसला सुनाया है. दोनों दोषियों को 376 da में आजीवन कारावास और पॉक्सो के सेक्शन 4 और 6 में 20-20 की साल मिला है.