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रांची/डेस्कः झारखंड थोक शराब टेंडर में गड़बड़ी की जांच मामले में दायर की गई याचिका के खिलाफ सरकार ने सर्वोच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) का रुख किया है. जहां सरकार ने स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) की याचिका दाखिल कराई है. अपनी याचिका में सरकार ने कहा कि मामले में दायर जनहित याचिका सुनवाई के योग्य नहीं है. याचिका में आगे यह भी कहा गया है कि हाईकोर्ट के पब्लिक इंट्रेस्ट लिटिगेशन यानी पीआईएल नियमों का पालन भी नहीं किया गया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, मामले में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में यह मामला 26 अप्रैल को सूचीबद्ध हो सकता है.
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मामले में अधिवक्ता राजीव कुमार ने दाखिल कराई थी जनहित याचिका
आपको बता दें, अधिवक्ता राजीव कुमार ने झारखंड में थोक शराब के लिए जारी टेंडर में गड़बड़ी मामले की जांच के लिए जनहित याचिका दाखिल कराई थी. पहले हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अधिवक्ता राजीव कुमार का नाम इस केस से ही हटा दिया है जिसके बाद मामले पर संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रही है.