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रांची/डेस्कः रांची के कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में धारा 144 लगाई गई है. यह निषेधाज्ञा 3 अप्रैल, 2024 के अपराह्न 7 से एक सप्ताह तक लागू रहेगा. इसे लेकर रांची सदर अनुमंडल दंडाधिकारी सदर ने आदेश जारी किया है.
बता दें, कांके स्थित बिरसा मुंडा कृषि विश्वविद्यालय स्थित कुलपति आवास में विद्यार्थियों ने तोड़फोड़ और उपद्रव जैसी घटना को अंजाम देने की सूचना है. जिसकी जानकारी के बाद विधि व्यवस्था को लेकर रांची अपर जिला दंडाधिकारी ने आदेश (ज्ञापांक-884/वि०व्य० दिनांक-03.04.2024) के बाद रांची सदर अनुमंडल दण्डाधिकारी द्वारा दं० प्र० सं० की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में सुरक्षा के मद्देनजर धारा 144 लागू लगाई गई है. यह निषेधाज्ञा दिनांक- 03.04.2024 के अपराह्न 07:00 से अगले एक सप्ताह तक लागू रहेगा.
कांके स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के परिसर में जारी निषेधाज्ञा के अनुसार, यह दिनांक- 03.04.2024 के अपराह्न 07:00 से एक सप्ताह तक लागू रहेगा.
इसपर रहेगा प्रतिबंध
- उक्त क्षेत्र में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर).
- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर).
- किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे-लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गडासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
- किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना.
- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर).