रांची: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों के आलोक में राज्य सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग (आपदा प्रबंधन प्रभाग), झारखण्ड, रांची के द्वारा राज्य में संचालित सभी सरकारी /सभी आवासीय विद्यालय / गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं झारखण्ड अधिविद्य परिषद् से मान्यता प्राप्त विद्यालयों के कक्षा-09 से कक्षा-12 की कक्षाओं के संचालन हेतु खोले जाने का निर्णय लिया गया है, जिसमें विद्यालयों को खोलने में मुख्य दिशा-निदेश निम्नवत् है :-
1. सभी सरकारी,/गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं झारखण्ड अधिविद्य परिषद् से मान्यता प्राप्त विद्यालय, जहां वर्ग-09 से वर्ग-12 की पढ़ाई होती है, के छात्रों को अभिभावकों की सहमति से ही विद्यालय बुलाने की अनुमति दी गयी है. इसके साथ ही सभी विद्यालय ऑनलाईन माध्यम से भी अन्य सभी कक्षाओं का संचालन पूर्व की भांति करते रहेंगे.
2. राज्य के सभी सरकारी,/सभी आवसीय विद्यालय /सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) एवं झारखण्ड अधिविद्य परिषद् से मान्यता प्राप्त विद्यालयों विद्यालय (प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक) शिक्षकों के शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे.
3. कोविड-19 के टीकाकरण का दोनों डोज लेने के बाद ही शिक्षक विद्यालय में उपस्थित होंगे.
4. जिला प्रशासन द्वारा समय-समय पर कतिपय शिक्षक / छात्रों का कोविड-19 हेतु जांच किया जायेगा.
5. विद्यालयों का संचालन में पठन-पाठन हेतु समय पूर्वाह्न तक (कुल चार घंटे) तक होगा. शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियाँ
सीमित नहीं रहेगी.
6. राज्य के सभी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शत-प्रतिशत शिक्षक उपस्थित होकर विद्यालय से संबंधित कार्यालय कार्य करेंगे.
7. वर्ग-9 से वर्ग-12 के छात्रों के पास कक्षाओं में भाग लेने का विकल्प होगा, परन्तु इसके लिए माता-पिता / अभिभावक की लिखित सहमति अनिवार्य होगीः
8. राज्य के सभी विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा ऑनलाईन बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाएगी.
9. शिक्षक और छात्र 6 फीट की शारीरिक दूरी बनाए रखेंगे. शिक्षण कार्य हेतु बैठने की योजना
शारीरिक दूरी के अनुरूप की जाये.
10. विद्यालय में प्रार्थना समा का आयोजन नहीं किया जायेगा.
11. विद्यालय के अन्दर विद्यार्थियों को टिफिन बॉक्स लेकर आने की अनुमति नहीं होगी.
12. विद्यालय परिसर के अंदर और बाहर कतार प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए 6 फीट की दूरी पर फर्श पर विशिष्ट चिह्लों को बनाया जाये. स्टाफ रूम, कार्यालय कक्ष एवं अन्य स्थानों है (प्रयोगशाला, पुस्तकालय आदि) में भी शारीरिक दूरी बनाए रखी जाए.
13. खेल और अन्य गतिविधि, जिसमें भीड़भाड़ होने की संभावना हो, पर पूर्ण प्रतिबंध के साथ संचालित होंगे.
14. ताजी हवा का सेवन जितना संभव हो उतना होना चाहिए और क्रॉस वेंटिलेशन पर्याप्त होना चाहिए.
15. विद्यालय के प्रवेश द्वार पर तथा अन्य उपयुक्त स्थानों पर बच्चों के हाथ साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगीः
16. विद्यालय आने और विद्यालय से जाने के समय बच्चों को शारीरिक दूरी के मापदण्डों का पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये. इसके लिये विद्यालय के प्रवेश द्वार से वर्ग कक्ष तक 6 फीट की दूरी पर गोल घेरे अथवा चिन्ह अंकित करना सुनिश्चित किया जाए.
17. विद्यालय से बाहर भीड़ से बचने तथा यातायात को विनियमित करने हेतु यातायात पुलिस, समुदाय, स्वयं सेवकों की सहायता ली जा सकती है.
20. बच्चों के नियमित स्वास्थ्य जांच हेतु नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र से समन्वय स्थापित करते हुए बच्चों की स्वास्थ्य जांच तथा आपात स्थिति से निपटने के लिए विद्यालय के प्रमुख स्थान पर स्वास्थ्य केन्द्र का सम्पर्क नम्बर आवश्यक रूप से अंकित किया जाये.
21. विद्यालयों को खुलने के पूर्व सभी वर्ग-9 से वर्ग-12 के छात्रों को विद्यालय संचालन की सूचना एवं समय सारणी की जानकारी विभिन्न माध्यमों से बच्चों के अभिभावकों को संसूचित करते हुए उन्हें विद्यालय में जरूरी एहतियात अर्थात सामाजिक दूरी, फेस मास्क एवं स्वच्छता नियमों का पालन करते हुए विद्यालय आने हेतु निदेशित करेंगे. साथ ही विद्यालय खुलने के तिथि अर्थात 06.08.2021 को निम्न अंकित विहित प्रपत्र में अभिभावक की सहमति के साथ विद्यालय आने की अनुमति प्रदान की जाएगी.