पाकुड़ DC सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी मृत्युंजय कुमार बरणवाल ने आदेश जारी करते हुए कहा कि लोकसभा आम निर्वाचन, 2024 के अवसर पर विभिन्न कार्यालय के कर्मियों को मतदान पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया जाना है नियुक्त कर्मियों में से विभिन्न कर्मियों के द्वारा अपनी अस्वस्थता व ईलाज के लिए निर्वाचन कार्य से मुक्त करने हेतु अभ्यावेदन पत्र समर्पित किये जा सकते है, जिसकी जांच Medical Board से किया जाना आवश्यक है अतएव अस्वस्थता के कारण अथवा इलाज हेतु प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन पत्रों की जाँच हेतु असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पाकुड़ को अपने स्तर से चिकित्सकों का एक जांच दल गठन करने का आदेश दिया गया है वरीय प्रभार-सह-नोडल पदाधिकारी, कार्मिक कोषांग, पाकुड़, कार्मिक कोषांग में प्राप्त एतद् संबंधी अभ्यावेदनों को जाँच हेतु असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पाकुड़ को अग्रसारित करेंगे असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पाकुड़ द्वारा संबंधित कर्मियों की स्वास्थ्य संबंधित जाँच गठित जांच दल (Medical Board) से कराते हुए तद संबंधित प्रतिवेदन अपने अनुशंसा के साथ कार्मिक कोषांग, पाकुड़ को उपलब्ध करायेंगे एवं उक्त अनुशंसा प्रतिवेदन के आधार पर ही संबंधित कर्मी को निर्वाचन कार्य से विमुक्ति के संबंध में यथा वांछित निर्णय लिया जा सकेगा असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पाकुड़ मेडिकल बोर्ड का गठन कर तत्संबंधित गठित मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष सदस्यों की सूची उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे.