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रांची/डेस्क: पुरानी पेंशन बहाली का इंतजार कर रहे केंद्रीय अर्धसैनिक बल 'CAPF' के 11 लाख जवानों/अधिकारियों के लिए बड़ी अपडेट है. इन बलों के कुछ जवानों और अधिकारियों को एनपीएस से निकालकर ओपीएस (OPS) में शामिल किया जाएगा. केंद्र सरकार भी इसके लिए तैयार है. दूसरा मामला बचे हुए जवानों का है. इसमें 10 लाख से अधिक सैनिक और अफसरों शामिल है. दिल्ली हाई कोर्ट ने बीते साल 11 जनवरी को दिए एक महत्वपूर्ण फैसले में केंद्रीय अर्धसैनिक बल 'सीएपीएफ' को 'भारत संघ का सशस्त्र बल' माना था. कोर्ट ने इन बलों में लागू 'NPS' को खत्म कर ओपीएस लागू करने की बात कही थी.
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले पर स्टे ले लिया. वहीं, अब इस मामले की अगली सुनवाई अगस्त माह में होगी. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा है कि मामले को 5 अगस्त से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध किया जाना चाहिए. याचिकाकर्ता 'विशेष अनुमति याचिका' (एसएलपी) में उपांतरण भी कर सकता है. कोई भी नया डाक्यूमेंट्स ऐड कर सकते है. याचिकाकर्ताओं की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया जाएगा.