कृपा शंकर/न्यूज़ 11 भारत
बोकारो/डेस्कः जिले में रामनवमी के दिन शोभायात्रा व झांकी निकाले जाने को लेकर अखाड़ा समितियों एवं डीजे के प्रतिनिधियों के साथ शनिवार को सदर एसडीओ चास ओम प्रकाश गुप्ता एवं एसडीओ बेरमो तेनुघाट मनोज कुमार की संयुक्त अध्यक्षता में समाहरणालय के सभागार में बैठक हुई. बैठक में रामनवमी जुलूस के दौरान शहर में विधि व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर सभी अखाड़ा समितियों के साथ विचार विमर्श किया गया. साथ ही जिला प्रशासन द्वारा आदर्श आचार सहिंता में त्योहारों के आयोजन में अपनाए जाने वाले नियम-कानून की जानकारी दी गई. एसडीओ ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करने को कहा. इसके लिए डीजे संचालकों को स्वघोषित घोषणा पत्र देना की बात कही.
बैठकों में निर्णय लिया गया कि रामनवमी शोभा यात्रा में आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करते हुए शांतिपूर्ण ढंग से झांकी निकाली जायेगी. झांकी में आदर्श आचार संहिता के मापदंडों का सख्ती से पालन किया जाएगा. झांकी के दौरान डीजे बजाने पर पूरी तरह सरकारी नियमों का पालन करना होगा, जिसका ध्वनि तीव्रता (आवाज) 60 डेसिबल से नीचे हो. बता दें कि रामनवमी के दिन शहर समेत जिले के कई गांवों में शोभा यात्रा व भव्य झांकी निकाली जाती है. लेकिन, लोकसभा चुनाव को लेकर लगे आदर्श आचार संहिता लागू होने के चलते इस बार कई तरह के प्रतिबंध लागू होंगे. जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन की ओर से इसे लेकर आवश्यक तैयारी पूरी की जा रही है.
महत्वपूर्ण तथ्य पर गौर फरमाएं
शोभा यात्रा के दौरान डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग किसी भी राजनीतिक दल, प्रत्याशियों को पक्ष में नारेबाजी, बयान, कथन, चुनाव प्रचार आदि के लिए प्रयोग नहीं करूंगा और ना करने दूंगा. शोभा यात्रा के दौरान लगने वाले ध्वनि विस्तार के यंत्र में 60 डेसीबल से उच्च स्तर पर नहीं बजाऊंगा और ना बजाने दूंगा. ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग में ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 1951 में दिए गए नियमो का पूर्णत: अनुपालन करूंगा. किसी भी शिक्षण संस्थान, छात्रावास, अस्पताल, चिकित्सा केंद्र एवं न्यायालय परिषद के 200 मीटर के अंदर ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं करूंगा. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन के आलोक में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक सार्वजनिक स्थल पर ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग ना हो, सुनिश्चित करूंगा. मस्जिद एवं गिरजाघर के सामने किसी भी जाति, धर्म एवं संप्रदाय के विरुद्ध अश्लील, भड़काऊ वक्त्तव्य, गाना, संगीत के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग ना हो, सुनिश्चित करूंगा. किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना की स्थिति में मैं अपने नजदीकी थाना, मजिस्ट्रेट एवं संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को सूचित करुंगा. डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्र से किसी भी किस्म का कोई भड़काऊ गाना, बयान, कथन ना बजाऊंगा ना बजने दूंगा, जिससे किसी वर्ग या समूह आदि में परीशांति भंग हो, किसी व्यक्ति के निजी जीवन पर हमला हो या जो नैतिकता और शालीनता को ठेस पहुंचती हो.