रांची: सूबे में पैर पसार रहे कोरोना की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन सख्त हो गया है. अनुमंडल पदाधिकारी रांची सदर समीरा और एसपी सिटी सौरभ औचक निरीक्षण पर निकले थे इस दौरान उन्होंने 5 दुकानों को सील कर दिया है. कोविड-19 के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने के चलते इन दुकानों को सील कर दिया गया है. रांची एसडीओ ने कोरोना प्रोटोकाल का अनुपालन नहीं होने पर एम बाजार, फिरायालाल, V2 मॉल, जलजोगा और ब्लश आदि दुकानों को सील कराया गया.
वहीं जिला प्रशासन ने माल व दुकानों पर निगरानी के लिए बाजारों में दंडाधिकारी तैनात कर दिए हैं. इन दंडाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि कोरोना के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन होने पर प्रतिष्ठान को सील कर दिया जाए.
वहीं हेमंत सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ बैठक कर दी गई कुछ छूटों पर फिर से पाबंदी लगा दी है. राज्य के सभी स्कूलों, कालेजों और विश्वविद्यालयों को भी बंद करने का आदेश जारी किया गया है. इन चीजों पर पाबंदियां लगाई गई है.
स्कूल बंद रहेंगे लेकिन परीक्षाएं होंगी.
रात 8 बजे से दुकानें बंद रहेंगी.
दुकानदारों को नोटिस लगाने का आदेश. नो मास्क-नो एंट्री.
सभी जगह मास्क अनिवार्य होगा.
बिना मास्क के किसी भी भवन में प्रवेश पर रोक रहेगी.
जुलूस, प्रोसेशन, धरना-प्रदर्शन, मेला पर पाबंदी रहेगी.
खेलकूद के आयोजन बंद रहेंगे.
स्विमिंग पूल, जिम बंद रहेगा और प्रशिक्षण जारी रहेगा.
बैंक्वेट हॉल शादी के लिए ही उपयोग होगा.
शादी में 200 लोगों से अधिक के इक्टठा होने पर रोक.
श्राद्ध में 50 लोग शमिल हो सकेंगे.
रेस्तरां में कुल क्षमता से 50 प्रतिशत लोग बैठ सकते हैं.
धार्मिक स्थल पर 50 प्रतिशत लोगों की ही अनुमति रहेगी.
सामाजिक दूरी का पालन और मास्क की अनिवार्यता रहेगी