न्यूज11 भारत
रांची/डेस्कः 25 मार्च को झारखंड उत्पाद विभाग ने राज्य में ड्राई डे घोषित किया है. होली के मद्देनजर उत्पाद विभाग ने यह निर्णय लिया है. इसके तहत 25 मार्च को (एक दिन) राजधानी रांची सहित राज्य के सभी हिस्सों (जिला) में शराब बिक्री पर रोक लगाई गई है. दरअसल होली के दिन शहर में शांति पूर्ण माहौल बनी रहे और किसी भी तरह की कोई हुड़दंग ना मचे. इसे ध्यान में रखते हुए उत्पाद विभाग की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है.
राजधानी के अलावे राज्य के सभी जिला को भी उत्पाद विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की गई है. विभाग ने रांची जिला के लिए होली के दिन (25 मार्च) शराब पर पाबंदी को लेकर नोटिफिकेशन जारी की है. जिसमें कहा गया है कि होली के अवसर पर 25.03.2024 को रांची में सभी प्रकार के खुदरा उत्पाद दुकानें (जेएसबीसीएल द्वारा संचलित) बार, रेस्तरां, क्लब, जेएसबीसीएल (झारखंड राज्य बिवरेजेज कॉरपोरेशन लि.) द्वारा संचलित थोक अनुज्ञप्ति परिसर इसके साथ ही सभी देशी और विदेशी शराब के निर्माणशाला, कैंटीन उत्पाद प्रपत्र-21 की अनुज्ञप्ति परिसर पूरी तरह से बंद रहेगी, और किसी भी प्रकार से शराब की बिक्री व आपूर्ति करने पर प्रतिबंध रहेगा.