न्यूज11भारत
रांची/डेस्कः पुलिस मुखबिरी के आरोप में 2 की हत्याकांड मामले में पूर्व विधायक पौलूस सुरीन और नक्सली जेठा कच्छप को आजीवन कारावास की सजा हुई है. पौलूस सुरीन पर 25 हजार जुर्माना, जेठा पर 45 हजार जुर्माना नहीं देने पर दोनो को 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतना होगा. अपर न्याययुक्त दिनेश कुमार की कोर्ट ने सजा सुनाया है. इस मामले में ट्रायल फेस कर रहे 3 महिला और कृष्णा महतो समेत 4 आरोपी को कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है.
साल 2013 में खूंटी के तोरपा में भुषण कुमार सिंह और राम गोबिंद की हत्या पुलिस मुखबिरी के आरोप में की गई थी. घर के सामने चबूतरा में अंधाधुंध फायरिंग कर हत्या की गई थी. हत्याकांड की घटना को लेकर कर्रा थाना में कांड संख्या 27/2013 के तहत प्राथमिकी दर्ज हुआ था.
मामले में पौलूस सुरीन, नक्सली जेठा कच्छप, कृष्णा महतो और 3 महिला समेत 6 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे. इसी मामले में पीएफएलआई सुप्रीमो दिनेश गोप भी ट्रायल फेस कर रहे है. मामले में अभियोजन पक्ष ने 12 गवाह पेश किए गए थे. और बचाव पक्ष की ओर से 1 गवाह पेश किए गए थे. दोनों पक्षों को सुनने के पश्चात् कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. पौलुस सोरेन तोरपा विधानसभा से दो बार विधायक रह चुके है.