रांची : कांके थाना क्षेत्र स्थित लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा से हुए गैंगरेप मामले में कोर्ट बुधवार को अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने मामले में 11 आरोपियों को दोषी करार दिया है, वहीं एक आरोपी नाबालिग है. सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट 2 मार्च (सोमवार) को सजा सुनायेगी.
बता दें कि नाबालिग आरोपी की सुनवाई जुवेनाइल कोर्ट में चलेगी. गैंगरेप की यह घटना 26 नवंबर 2019 की है. पीड़िता ने कांके थाने में घटना के अगले दिन 27 नवंबर को मामला दर्ज कराया था.
बताते चलें कि सोमवार को लोक अभियोजक ने आरोपियों पर दोष साबित करने के लिए प्रधान न्यायायुक्त नवनीत कुमार की अदालत में कुल 21 गवाहों की गवाही कराई, जबकि आरोपियों की ओर से बचाव में एक भी गवाह पेश नहीं हुआ. सुनवाई के दौरान बिरसा केंद्रीय कारा में बंद सभी 11 आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया. बुधवार को भी इन्हें इसी तरह पेश किया गया.
क्या है मामला
पीड़िता ने एफआईआर में बताया था कि 26 नवंबर की देर शाम वो संग्रामपुर बस स्टॉपेज पर अपने मित्र के साथ बैठी हुई थी. तभी वहां बाइक सवार दो और कार में बैठे सात युवक पहुंचे. बाइक सवार युवकों ने पहले उसके साथ मारपीट की, फिर जबरन उठाकर बाइक से ले गए. एक नर्सिंग होम के पास उनकी बाइक की तेल खत्म हो गई, तो पीछे से आ रही उक्त कार में डालकर एक ईंट भट्ठे की ओर ले गए. वहां सभी ने उसके साथ बारी-बारी से दुष्कर्म किया.
मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने कुल 16 युवकों को गिरफ्तार किया था. घटना में शामिल आरोपियों ने कबूल किया था कि घटना में 12 लोग ही शामिल थे. मामले की एफएसएल की जांच रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हुई थी कि 12 आरोपियों में से 8 ने छात्रा के साथ दुष्कर्म किया था. पुलिस ने सभी 12 आरोपियों के ब्लड सैंपल पीड़िता के वस्त्र पर मिले वीर्य से मिलान के लिए एफएसएल को भेजा था. इनमें आठ आरोपियों के ब्लड सैंपल पॉजिटिव मिले थे. पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि एक आरोपी ने उसके साथ दो बार दुष्कर्म किया था.