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रांची/डेस्कः राजधानी रांची सहित राज्य के सभी हिस्सों (जिला) में सड़क किनारे अवैध तरीके से जानवरों के मांस के काटने और उसे खुल्लेआम लटकाने पर रोक लगाने के निर्देश दिए है. बता दें, इस मामले में श्यामानंद पांडेय नामक व्यक्ति द्वारा कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है इस पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मालमे में हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरूण कुमार राय की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी. बता दें, मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता शुभम कटारुका ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा. इस मामले में अब अगली सुनवाई 3 अप्रैल को निर्धारित की गई है.
मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राजधानी रांची सहित राज्य के अन्य जिला के डीसी और एसपी को निर्देश देते हुए अवैध रुप से जानवरों के काटे जाने इसके साथ ही सड़क किनारे खुले में जानवरों के शवों को लटकाने पर रोक लगाने को कही है. इसके अलावे मामले में सुनवाई के दौरान कोर्टन ने राज्य सरकार और रांची नगर निगम से सवाल पूछे है कि मांस की ब्रिकी वाले दुकानों में जानवरों के शवों को काले शीशे के दरवाजे और पर्दे से ढकने का जो रेगुलेशन है उसे लागू करने को लेकर अबतक क्या-क्या कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की गई है.