झारखंडPosted at: जून 15, 2020 जमशेदपुर : बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद हत्या मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास
दूसरे आरोपी मोनू मंडल को 10 साल और तीसरे आरोपी कैलाश कुमार को 7 साल कारावास की सजा
जमशेदपुर : पिछले साल टाटानगर स्टेशन से अगवा कर तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर गला काटकर हत्या मामले में आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया. कोर्ट ने मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास और 90 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. दूसरे आरोपी मोनू मंडल को 10 साल कारावास और 10 हजार जुर्माना और तीसरे आरोपी कैलाश कुमार को 7 साल कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. एडीजे-5 पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने मामले में फैसला सुनाया है.
क्या है पूरा मामला
25 जुलाई 2019 की रात 11:30 बजे से टाटानगर के प्लेटफार्म पर मां के साथ सोयी साढ़े तीन वर्षीय बच्ची के अपहरण के बाद दुष्कर्म व हत्या कर दी गई थी. स्टेशन के प्लेटफार्म में लगे सीसीटीवी में एक व्यक्ति के द्वारा बच्ची को ले जाते हुए देखा गया था. उसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि इसमें झाड़ग्राम की महिला के प्रेमी मोनू का ही हाथ है. मोनू को गिरफ्तार करने पर उसने रिंकू का पता बताया. रिंकू के साथ पुलिस ने कैलाश को गिरफ्तार किया था. उसके बाद बच्ची की सिर कटी लाश उसके बाद सिर भी बरामद किया गया था. गिरफ्तार आरोपियों ने अपने बयान में यह स्वीकार किया था कि बच्ची का अपहरण कर उससे दुष्कर्म किया गया, उसके बाद उसकी हत्या कर सिर धड़ से अलग कर दिया गया. टाटानगर रेल थाने में 26 जुलाई 2019 को बच्ची के अपहरण का मामला दर्ज हुआ था. पुलिस ने 245 पन्नों का आरोप पत्र कोर्ट में दायर किया था.