झारखंडPosted at: मार्च 22, 2021 पब्लिटक प्लेस में सिगरेट पिया तो कटेगी जेब, जानिए कितना देना पडे़गा जुर्माना
रांची: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सोमवार को दूसरी पाली की कार्यवाही में तीन विधेयक पेश किए गए. इसमें झारखंड माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2021, झारखंड हरित ऊर्जा उपकर विधेयक 2021 और सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद विधेयक 2021 पास किया गया. सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद विधेयक 2021 के तहत अब राज्य में पब्लिक प्लेस में सिगरेट पीने पर 1 हजार रुपया जुर्माना लगेगा. पहले 200 रुपए लगता था. संशोधन के तहत अब पांच गुणा बढ़ाया गया है.