कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को लेकर गृह मंत्रालय ने नए गाइडलाइन जारी किए है. नए दिशा-निर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे. मुख्य फोकस #COVID19 के संक्रमण पर पाए गए काबू को मजबूत करना है. कुछ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में हाल में मामलों में बढ़ोतरी के चलते इस बात पर जोर दिया जाता है कि सावधानी बरतने की जरूरत है.
जहां एक तरफ राज्य सरकारों ने अपने यहां शहरों में धारा 144 लगाने के साथ ही रात का कर्फ्यू लागू किया है. वहीं आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कोरोना को लेकर एक ताजा गाइडलाइन जारी की है. गृह मंत्रालय ने कोरोना वायरस से संबंधित निगरानी, नियंत्रण और सावधानी के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा संक्रमण की रोकथाम के कड़े उपाय करना, विभिन्न गतिविधियों पर एसओपी (SOPs) जारी करने और भीड़ को नियंत्रण रखना अनिवार्य होगा.
नए दिशा निर्देश के तहत कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी गई है. स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए. राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे.गृह मंत्रालय के नए दिशा-निर्देश 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेंगे.
इसने राज्यों को प्रशासनिक कार्यों पर विचार करने के लिए कहा, जिसमें सार्वजनिक और कार्य स्थलों में चेहरे मास्क नहीं पहनने वाले व्यक्तियों पर उचित जुर्माना लगाया जाना शामिल है. “भीड़-भाड़ वाली जगहों, विशेषकर बाजारों, साप्ताहिक बाज़ारों और सार्वजनिक परिवहन में सामाजिक गड़बड़ी का अवलोकन, संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए भी महत्वपूर्ण है. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बाजार स्थानों पर भीड़ को विनियमित करने के लिए एक एसओपी जारी करेगा, जिसे राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा. मंत्रालय ने कहा कि केवल आवश्यक गतिविधियों को ही कंटेनर जोन में अनुमति दी जाएगी.