रांची: भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी से जुड़े दल-बदल मामले में झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है. यह मामला चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से विधानसभा स्पीकर की याचिका खारिज हो चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट में ही अपनी बात कहने को कहा है. दरअसल, झारखंड हाई कोर्ट ने बाबूलाल मरांडी के दल-बदल मामले में विधानसभा न्यायाधिकरण में होनी वाली सुनवाई पर रोक लगा दी है और स्पीकर से जवाब मांगा है.
बुधवार को स्पीकर व राज्य सरकार की ओर से जवाब दिया जाएगा. बता दें कि विधानसभा स्पीकर रबींद्रनाथ महतो ने दसवीं अनुसूची का हवाला देते हुए बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि क्यों नहीं आपके खिलाफ दल-बदल का मामला चलाया जाए. बाबूलाल मरांडी की ओर से इस नोटिस को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. पिछली सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया था कि विधानसभा स्पीकर को दल-बदल मामले में स्वत: संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है.