रांचीः झारखंड हाईकोर्ट में रूपा तिर्की मामले पर सुनवाई हुई. इस दौरान कोर्ट ने डीजीपी और एसएसपी को रूपा तिर्की के माता-पिता को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है.
रूपा तिर्की मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने रांची एसएसपी को दिवंगत रूपा के परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को 4 सप्ताह में काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 29 जुलाई को की जाएगी.
इसे भी पढ़ें, CBSE 12th Final Result: मार्कशीट पर SC में सरकार का जवाब, 10-11वीं और 12वीं के प्री बोर्ड को बनाया आधार