झारखंडPosted at: अप्रैल 24, 2024 धनबाद में अवैध माइनिंग रोकने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर HC में हुई सुनवाई
BCCL से पूछाः बंद पड़ी खदानों में अवैध माइनिंग रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही- हाईकोर्ट
न्यज11 भारत
रांची/डेस्कः धनबाद में बंद पड़े खदानों से अवैध माइनिंग को रोकने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इसपर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने BCCL के चेयरपर्सन को एफिडेविट के जरिए रिपोर्ट मांगी है कि बंद पड़ी खदानों में अवैध खनन का कार्य कैसे किया जा रहा है. और इसे रोकने के लिए क्या-क्या कार्रवाई की जा रही है.
बता दें, मामले में याचिका दायर करते हुए प्रार्थी की तरफ से कोर्ट को बताया गया था कि साल 2022 में एक ही दिन करीब 23 लोगों ने अवैध खनन के दौरान अपनी जान गंवाई थी. यह हादसा बीसीसीएल धनबाद के क्षेत्र में हुआ था. उन्होंने कोर्ट को आगे बताया कि इन क्षेत्रों में अवैध खनन के दौरान अक्सर इस तरह की घटनाएं घटती है ऐसे में अगर किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसके (मृतकों) के परिजन शवों को घटनास्थल से लेकर भाग जाते है और वे इसपर कोई प्राथमिकी भी दर्ज नहीं कराते हैं जिससे अवैध खनन के दौरान मरे लोगों के परिजनों को किसी भी तरह का कोई मुआवजा नहीं मिल पाता है. इसीलिए ऐसी घटनाओं की जांच होनी चाहिए जिससे यह पता चल सकें कि जिले में बंद पड़े खदानों से अवैध खनन का कार्य कैसे किया जा रहा है.