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रांची/डेस्कः शराब कारोबारी योगेंद्र तिवारी की जमानत याचिका पर आज झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई पूरी की. मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है. बता दें, निचली अदालत से जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर जमानत की गुहार लगाई है.
बता दें, 23 अगस्त साल 2023 को झारखंड, बिहार और बंगाल में ईडी की टीम ने योगेंद्र तिवारी और उनके सहयोगियों के 32 ठिकानों पर छापेमारी की थी. जिसके बाद 19 अक्टूबर 2023 को ईडी ने योगेंद्र तिवारी को गिरफ्तार कर लिया था. अपनी जांच में ईडी ने बालू और शराब के अवैध कारोबार से 14.79 करोड़ रुपये का धंधा करने का खुलासा किया था. ईडी ने 16 दिसंबर को योगेंद्र तिवारी और उनके 11 कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. जिसपर पीएमएलए की विशेष अदालत ने 23 दिसंबर को संज्ञान लिया है.