झारखंड » हजारीबागPosted at: मई 10, 2024 हजारीबाग: दावा राशि न्यायालय में नहीं जमा करने पर न्यू इंडिया इंश्योरेंस के खिलाफ कुर्की का आदेश
मृतक के परिजनों के पक्ष में मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण, हजारीबाग का आदेश
प्रशांत शर्मा/न्यूज़11 भारत
हजारीबाग/डेस्क:पीठासीन पदाधिकारी सह- मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, हजारीबाग द्वारा निष्पादित वाद 03/2023 में दावाकर्ता के पक्ष में दावा राशि न्यायालय में नहीं जमा करने पर न्यायाधिकरण ने न्यू इंडिया इंश्योरेंस के खिलाफ कुर्की का आदेश जारी कर दिया. उक्त वाद में प्राप्तकर्ता द्वारा 22.02.23 केस दाखिल किया गया था, किंतु बीमा कंपनी नोटिस प्राप्ति के बाद भी उसके अधिकारी समय पर जब उपस्थित नहीं हुए और दावाकर्ता -सह- निर्णयकर्ता के अधिवक्ता राणा राहुल प्रताप ने 20 दिसंबर 2023 को बीमा कंपनी की संपत्ति डिविजनल मैनेजर का चैंबर और ऑफिस कंप्यूटर और कुर्सी अलमारी तथा ऑफिस के सभी सामानों की कुर्की करने का आवेदन दाखिल किया था. उसके बाद बीमा कंपनी के अधिवक्ता उपस्थित हुए, किंतु अनेक तिथि होने के बाद भी अपना जवाब बीमा कंपनी की ओर से दाखिल नहीं होने के कारण कुर्की का आदेश हुआ. गौरतलब है कि यह मामला गाड़ी थाना कांड संख्या 34/2019 के अंतर्गत सीसीएल कर्मचारी नन्हू पाल की 22.6.2019 को गद्दी के पत्रकार चौक के निकट मोटरसाइकिल चालक द्वारा धक्का लगने से गंभीर रूप से जख्मी होने और दस दिन ईलाज के क्रम में मृत्यु से संबंधित थी. दावा न्यायाधिकरण हजारीबाग द्वारा इसमें 28.7.2022 को दावा राशि 98,20,573/- रुपए की राशि एक माह में देने का आदेश दिया गया था. इसपर अमल नहीं होने पर कुर्की का आदेश अब जारी हुआ है.