नरेन्द्र/न्यूज़ 11 भारत
गोड्डा/डेस्क: मामला गोड्डा जिला के अलग अलग थाना क्षेत्र की है, जहां दोनो व्यक्ति का अलग-अलग घटना को लेकर थाना में मामला दर्ज कराया गया था, जहां दोनों व्यक्ति को दोषी पाते हुए गोड्डा जिला अपर एव सत्र न्यायाधीश प्रथम ने जहां एक व्यक्ति को पोक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए मिथलेश पासवान पिता लोधी पासवान को आजीवान करावास की सजा सुनाया साथ ही एक लाख का जुर्माना भी लगाया, जो साल 2023 में 27 मार्च को हनवारा थाना में नाबालिक लड़की के साथ बलात्कार करने को लेकर मामला परिजनों द्वारा दर्ज कराया था.
वही, दूसरे मामला गोड्डा जिला के राजाभीठा थाना क्षेत्र के धमनी गांव की है, जहा अभियुक्त तल्लू हेंब्रम पिता विश्वनाथ हेंब्रम के विरुद्ध मृतक के परिजनों ने 05 जुलाई 2019 को थाना में मामला दर्ज कराया था, इसी को लेकर आज दोनो के विरुद्ध दोषी पाए जाने पर जिला अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम ने दोनों को आजीवन करावास की सजा सुनाया है. वही, जहां बलात्कार के आरोपी को एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया तो हत्या के आरोपी को दस हजार रूपए का लगाया जुर्माना.