रांची: झारखण्ड सरकार के आदेश के अनुसार "स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत 16.05.2021 के प्रातः 06:00 बजे से 27.05.2021 के प्रातः 06:00 बजे तक राज्य में व्यवसायिक तथा निजी वाहनों के आवागमन हेतु निम्न बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है.
1. राज्य में निजी वाहनों से यात्रा करने वाले यात्रियों को E-Pass, वैध फोटो पहचान पत्र तथा रेल अथवा हवाई यात्रा करने की स्थिति में वैध टिकट साथ में रखना आवश्यक होगा E-Pass- epassjharkhand.nic.in portal से प्राप्त किया जा सकेगा.
2. स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं / उद्देश्यों तथा अंतिम संस्कार से संबंधित यात्राओं के लिए E-Pass आवश्यक नहीं होगा.
3. राज्य के अंदर व्यवसायिक वाहनों के रूप में निबंधित टैक्सी / टैम्पो / ई-रिक्शा का परिचालन बिना E-Puss के किया जायेगा. इनके लिए वाहनों का व्यवसायिक निबंधन प्रमाण पत्र / रूट पास ही Pass माना जाएगा.
4. राज्य में बाहर से प्रवेश करने वाले सभी निजी वाहनों / टैक्सी के लिए साथ में E-Pass होना अनिवार्य होगा। राज्य के बाहर जाने वाले वाहनों के लिए E-Pass आवश्यक नहीं होगा.
5. राज्य के अन्दर निजी वाहनों से एक जिला से दुसरे जिला जाने हेतु E-Pass अनिवार्य होगा.
6. राज्य के अंदर निजी वाहनों से जिले के अंदर आवागमन के लिए भी E-Pass अनिवार्य होगा.
7. भारत सरकार, झारखण्ड सरकार तथा अन्य राज्य सरकारों के वाहनों को E-Pass से छूट दी गई है. उनके लिए E-Pass आवश्यक नहीं होगा. 18 राज्य के अंदर होकर गुजरने वाली गाड़ियों के लिए E-Pass आवश्यक नहीं होगा.
9. झारखण्ड राज्य में आने वाले सभी लोगों को 07 दिनों के Quarantine अवधि में रहना होगा.
आदेश अनुसार स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत 16 मई के प्रातः 06:00 बजे से 27.05.2021 के 06:00 बजे तक राज्य में "Interstate and Intrastate bus transport shall be prohibited except for the buses specifically used by district administration." लागू रहेगा. इस क्रम में सभी अन्तर्राज्यीय तथा राज्य के अन्दर चलने वाली बसों का परिचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.