कृपा शंकर/ न्यूज़11 भारत,
बोकारो/डेस्क: बोकारो समाहरणालय सभागार में मंगलवार को उपायुक्त विजया जाधव की अध्यक्षता में लोकसभा आम निर्वाचन को लेकर नामांकन से संबंधित विशेष प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया. नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर (एनएलएमटी) गीता चौबे ने क्रमवार प्रशिक्षण से संबंधित विभिन्न बिंदुओं, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रावधानों के संबंध में विस्तार से बताया. एनएलएमटी श्रीमती चौबे ने प्रशिक्षण सत्र में उम्मीदवारों के संवैधानिक योग्यता, संवैधानिक अयोग्यता, शपथ पत्र/फार्म, अधिसूचना जारी होने की पब्लिक नोटिस/फार्म-1, एफिडेविट फार्म, नामांकन प्रपत्रों की स्क्रूटनी, उम्मीदवारों की नाम वापसी, चुनाव चिन्ह आवंटन एवं सामग्री कोषांग के संबंध में कार्य व तैयारी आदि की विस्तार से जानकारी दी. मौके पर उप विकास आयुक्त संदीप कुमार, वरीय नोडल पदाधिकारी मेनका, सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह एसडीओ चास ओम प्रकाश गुप्ता, सहायक निर्वाची पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता मो. मुमताज अंसारी, नोडल पदाधिकारी वंदना शेजवलकर, जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रतिभा कुजूर समेत नामांकन कोषांग के अधिकारी एवं कर्मी आदि उपस्थित थे.
प्रशिक्षण में उम्मीदवार के नामांकन में योग्यता व अयोग्यता के नियमों की जानकारी दी
उन्होंने प्रशिक्षण सत्र में क्रम वार बताया कि उम्मीदवारों के नामांकन के लिए क्या योग्यता एवं अयोग्यता निर्धारित है. उम्मीदवारों को नामांकन प्रपत्र दाखिल करने के दौरान उन्हें शपथ पत्र पढ़ना जरूरी है, उम्मीदवार की आयु नामांकन पत्र दाखिल करने की तिथि तक 25 वर्ष होनी चाहिए, अवकाश के दिन नामांकन प्रपत्र की बिक्री–दाखिल नहीं होगी. सरकारी कंपनियों के सचिव, प्रबंधक एवं मैनेजिंग अभिकर्ता निर्वाचन के लिए अयोग्य हैं. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जिन उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया है, वह भी निर्वाचन नहीं लड़ सकते हैं. प्रशिक्षण में नामांकन के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां, सभी तरह की निर्वाचन से संबंधित जानकारी 6 राष्ट्रीय स्तर एवं 3 राज्य स्तर के मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों को सूचना देने, सुविधा एप के माध्यम से कार्यों के निष्पादन, निर्वाची पदाधिकारी कार्यालय कक्ष के आस-पास निषेधाज्ञा लागू करने आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी.