बसंत कुमार साहू/न्यूज़11 भारत
सरायकेला/डेस्क:-लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त आयोजन के मद्देनजर वैसे सभी शस्त्र अनुज्ञप्ति धारी जिन्होंने अन्य जिला/ राज्य से शस्त्र अनुज्ञप्ति प्राप्त कर शस्त्र धारित किया हैं एवं वर्तमान में सरायकेला जिला में निवास करते हुए शस्त्र का उपयोग कर रहे हैं. वैसे सभी अनुज्ञप्तिधारियों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह- उपायुक्त, सरायकेला रवि शंकर शुक्ला द्वारा आदेश दिया गया है कि वे सरायकेला जिला के जिस भी थाना क्षेत्र में निवास करते हो वे संबंधित थाना में अपना शस्त्र अनुज्ञप्ति एवं उस पर धारित शस्त्र का सत्यापन दो दिनों के अंदर करना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे.
समय व्यतीत होने के उपरांत पुलिस अधिकारियों के द्वारा जांच अभियान चलाए जाने के दौरान यदि किसी व्यक्ति के पास अन्य जिला/ राज्य द्वारा निर्गत अनुज्ञप्ति एवं उस पर आधारित शस्त्र पाया जाएगा तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम 2016 की सुसंगत धाराओं के तहत शस्त्र को जप्त कर अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई के साथ-साथ अनुज्ञप्ति धारी के विरुद्ध विधि सम्मत करवाई की जाएगी.