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रांची/डेस्कः लातेहार सिविल कोर्ट में हमला करने के आरोपी परमेश्वर टाना भगत की जमानत याचिका को झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. मामले में हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अपना फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने उन्हें जमानत देने के इंकार कर दिया. मामले में सरकार की तरफ से अधिवक्ता विनीत वशिष्ठ ने अपना पक्ष रखते हुए उन्होंने आरोपी परमेश्वर टाना भगत को बेल देने की याचिका का विरोध किया. इसके बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी.
बता दें, लातेहार सिविल कोर्ट में साल 2022 में टाना भगत और आदिवासी समुदाय की ओर से घेराव और पुलिस पर हमले का आरोप है इस मामले में अखिल भारतीय टाना भगत समिति के सचिव बहादुर टाना भगत और संगठन के नेता राजेंद्र टाना भगत सहित धर्मदेव भगत, मनोज कुमार मिंज, अजीत मिंज और धानेश्वर टोप्पो पर नामजद केस दर्ज कराया गया था.