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ढुल्लू महतो को कोर्ट से राहत नहीं, अग्रिम जमानत देने से कोर्ट ने किया इनकार

ढुल्लू महतो को कोर्ट से राहत नहीं, अग्रिम जमानत देने से कोर्ट ने किया इनकार
बाघमारा (धनबाद) : विधायक ढुल्लू महतो को पड़ोसी पर जानलेवा हमला करने और जमीन कब्ज़ा करने के मामले में धनबाद कोर्ट से राहत नहीं मिली है. ढुल्लू महतो की अग्रिम जमानत अर्जी पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार सिन्हा की अदालत में आज सुनवाई हुई जिसमें अदालत ने केस डायरी की मांग की और पुलिस को 10 दिनों की मोहलत दी गयी है.

आपको बता दें कि इसी मामले में धनबाद पुलिस ने विधायक के घर पर दबिश दी थी, जहां से पुलिस को खाली हाथ लौटना पड़ा था. पुलिस ढुल्लू महतो की गिरफ्तारी के लिए तीन राज्यों में छापेमारी कर रही है. हालांकि अभी तक पुलिस को सफलता नहीं मिली है. वहीं कोर्ट से भी ढुल्लू महतो को राहत नहीं मिली.



बता दें कि एक वर्ष पूर्व डोमन महतो ने विधायक ढूल्लु महतो व उनके समर्थक अजय गोराई, बूढ़ा राय, कृष्णा रविदास, बिट्टू सिंह एवं डंपी मंडल के विरुद्ध 29 अप्रैल 2019 को शिकायत की थी. परंतु उस समय पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की. पुन: 14 फरवरी को डोमन ने उसी घटना को लेकर बरोरा थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिस पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई. प्राथमिकी में डोमन ने आरोप लगाया था कि 29 अप्रैल को साढ़े छह बजे वह अपने पिता कन्हाई महतो के साथ मिलकर रामराज मंदिर के समीप अपने रैयती जमीन पर रोजगार के लिए बांस से दुकान बना रहा था. तभी ढुल्लू महतो अपने बॉडीगार्ड के साथ आये दुकान बनाने से मना किया. साथ ही गाली-गलौज भी की. कहा- अगर दुकान बनाएगा तो बाप-बेटा को हाथ-पैर तोड़वा कर जान मार देंगे. शाम 7 बजे विधायक व उनके समर्थक फिर आए. अजय गोराई जान मारने की नियत से उसकी गर्दन पकड़कर दबाने लगे.


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