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सिमडेगा/डेस्क:-घरेलू हिंसा की शिकार महिला गुलाब देवी को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी सिमडेगा के न्यायालय से प्रोटेक्शन आर्डर प्राप्त हुआ.
ज्ञात हो कि वृद्ध महिला गुलाब देवी अपने बेटा सुधीर मिश्रा, बहू विवाह देवी होता, पोता रोहित मिश्रा होता की पत्नी तुलसी देवी के विरोध मुख्य नायक दंडाधिकारी सिमडेगा के न्यायालय में घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत संरक्षण का अधिकार प्राप्त करने के लिए आवेदन दी थी. आवेदन के आलोक में न्यायालय ने सुनवाई करते हुए महिला को महिला प्रभारी सिमडेगा के माध्यम से प्रोटेक्शन देने का आदेश दिया गया है. साथ ही महिला के घर में रह रही उनकी बेटा बहू होता एवं पोता की पत्नी को घर से निकलने का आदेश दिया गया है. बहु विभा देवी, बेटा सुधीर कुमार मिश्र, पोता रोहित मिश्र और रोहित की पत्नी तुलसी देवी को आवेदिका गुलाब देवी को उसका घर खाली कर सौंप देने का आदेश दिया गया है .इस संबंध में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सिमडेगा को भी आदेश की कॉपी जारी कर महिला को संरक्षण दिए जाने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए हैं.
महिला की ओर से अधिवक्ता जगदीश्वर साहू ने न्यायालय में पैरवी किया