मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोनी कुमारी और अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 21 सितंबर 2020 को पारित न्यायादेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है.
बता दें कि राज्य के अनुसूचित/गैर अनुसूचित जिलों के जिला स्तर के पदों पर नियुक्तियों में संबंधित जिले के स्थानीय निवासियों को एवं राज्यस्तरीय वर्ग 3 और वर्ग 4 के पदों पर नियुक्तियों में झारखंड राज्य के स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने सबंधी अधिसूचना को सोनी कुमारी एवं अन्य द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर चुनौती दी गई थी.
बतातें चलें कि उच्च न्यायालय ने नियोजन नीति को खारिज करते हुए राज्य के 13 जिलों में नियुक्ति शिक्षकों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है. इसके खिलाफ नियुक्त शिक्षकों ने भी मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसपर स्टे दे दिया है. इसकी अगली सुनवाई 4 नवंबर को है.