पीएमएलए के तहत एक मामला निर्भय कुमार तत्कालीन सब-पोस्टमास्टर, सरौनी के खिलाफ दर्ज किया गया है. भारतीय दंड संहिता की 420, 467 और 471 के तहत मामला दर्ज किया गया है. दरअसल मामला गोड्डा (एम) पीएस केस नंबर 11/2019, दिनांक 23.01.2019 के तहत एफआईआर 409,420, 467, 468 है और आईपीसी की 471 से पता चलता है कि मुखबिर की शिकायत के आधार पर ये मामला दर्ज की गई थी.
रामाश्रय कुमार, एएसपीओ (उत्तर), निर्भय कुमार के खिलाफ मामला दर्ज कराया है. जिसमें यह दावा किया गया है कि धोखाधड़ी का कमीशन, एक प्रारंभिक जांच आयोजित की गई थी और यह पता चला था कि 14.09.2018 को निर्भय कुमार ने 18,06,278 रुपए गलत खाते में भुगतान करके दिखा गया है. उसी दिन भुगतान करते हुए 18,06,278 रुपये सरकार के खाते से वापस ले लिए गए थे.
अभय कुमार को दो वर्ष की अवधि की जमा राशि, लेकिन, पूछताछ के दौरान पता चला कि राशि के लिए दो साल का अवधि जमा खाता 27.11.2015 को खोला गया. 15 लाख में अभय कुमार का नाम, जबकि, दैनिक खाते के अनुसार ऐसी कोई नकदी नहीं दिखाई गई थी.
प्राथमिकी में 30,04,830 रुपए की निकासी दिखाया गया था. जो 4.10.2018 से सरकारी खाते में भुगतान के लिए तीन साल की अवधि के लिए जमा खाता सं निर्भय कुमार की पत्नी सरिता रंजन के खाते में डाल दिया गया. वहीं पूछताछ में पता चला कि तीन साल के अवधि जमा खाता 21.11.2015 को खोला गया, जिसकी राशि 25 लाख रुपए थी, जबकि रसीद में 5 लाख ही दर्शाया गया. इससे पता चलता है कि उसने सरकार के खाते से 25,04,838 रुपए धोखाधड़ी की .
उसी दिन यानी 04.10.2018 को 30,04,830 रुपए जमा राशि थी, उसे तीन साल की जमा राशि में भुगतान के लिए सरकारी खाते से निकासी दिखा दिया गया. खाता संख्या 344053 जो कि पत्नी रंजन के नाम थी. पूछताछ के दौरान पता चला कि रुपये की राशि के लिए तीन साल का राशि जमा खाता 21.11.2015 को खोला गया था.