रांची : झारखंड हाई कोर्ट ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि अब बिहार के किसी भी व्यक्ति को झारखंड में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा. बता दें कि पुलिस बहाली को लेकर बिहार के रहने वाले रंजीत कुमार ने पुलिस बहाली में आरक्षण का लाभ मांगा था. जिसे निरस्त करते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया. कोर्ट में लार्जर बेंच की तीन जजों ने इस संबंध में फैसला सुनाया. फैसला सुनाने वाले जजों में हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एचसी मिश्र, जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति और एके सिंह शामिल थे.
बीते साल अक्टूबर में इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब हाई कोर्ट के फैसले के बाद यह साफ हो गया है कि बिहारियों को झारखंड में आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा.
अक्टूबर 2019 में इस मामले की सुनवाई करते हुए तत्कालीन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एचसी मिश्र, जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस बीबी मंगलमूर्ति की खंडपीठ ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.